यह योजना एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत उन संपत्ति स्वामियों की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है जिनकी संपत्ति महानगरीय/शहरी/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित है और जिन्होंने अपनी संपत्ति सरकारी / अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्रतिष्ठित निगमों/बैंकों/वित्तीय संस्थानों/बीमा कंपनियों/और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पंजीकृत लीज़ डीड के तहत किराए पर/पट्टे पर दी है।
सुविधा: सावधि ऋण।
ऋण राशि: अधिकतम ₹25.00 करोड़
मार्जिन: 25%
सावधि ऋण की अवधि: अधिकतम 180 माह
प्रतिभूति: बैंक के पक्ष में भविष्य के किराए की प्राप्तियों का समनुदेशन। न्यूनतम 150% प्राप्ति योग्य मूल्य की संपत्ति का साम्यिक बंधक।


