यह योजना आतिथ्य उद्योग से जुड़ी सभी व्यावसायिक इकाइयों, जिनमें होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, रिसॉर्ट आदि शामिल हैं, के साथ-साथ उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र वाले स्व-नियोजित और पेशेवर व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है।
सुविधा: कार्यशील पूंजी/सावधि ऋण/गैर-निधि आधारित।
ऋण राशि: अधिकतम ₹100.00 करोड़
मार्जिन: 25%
सावधि ऋण की अवधि: 24 माह की अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 240 माह
प्रतिभूति: भूमि और भवन के साम्यिक/पंजीकृत बंधक के रूप में अचल संपत्ति, विशेष शुल्क के रूप में। भूमि की लागत सहित न्यूनतम संपार्श्विक सुरक्षा ऋण राशि के 50% तक होनी चाहिए। एचयूएफ और ट्रस्ट के संबंध में 100% संपार्श्विक लिया जाना चाहिए, लेकिन संपत्ति एचयूएफ और ट्रस्ट के नाम पर नहीं होनी चाहिए। इकाई, से संबंधित अचल संपत्ति इसके स्वामी/भागीदारों/निदेशकों या उनके निकट संबंधियों से जुड़ी होनी चाहिए (सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन)। करीबी रिश्तेदारों में पिता, माता, पति/पत्नी, पुत्र, पुत्री, सगे भाई और सगी बहन सम्मिलित होंगे।
गारंटी कवर: 2.00 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए सीजीटीएमएसई गारंटी कवरेज।


