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सेंट कॉम्बो वाहन योजना

उद्देश्य: निजी उपयोग के लिए नए चार (04) पहिया वाहन की खरीद हेतु

सुविधा: सावधि ऋण

मुख्य विशेषताएं:
Ø आवेदक हमारा मौजूदा उधारकर्ता होना चाहिए जिनका हमारे साथ किसी भी प्रकार का आवास ऋण चल रहा हो.

Ø यदि आवेदक ने अन्य बैंक से गृह ऋण ले रखा है, तो इस योजना के अंतर्गत वाहन ऋण प्राप्त करने के लिए गृह ऋण का अधिग्रहण आवश्यक है.

Øआवेदक के आवास ऋण खाते अथवा किसी अन्य ऋण खाते को उसकी संपूर्ण अवधि के लिए सदैव मानक परिसंपत्ति (शून्य एसएमए) के रूप में वर्गीकृत किया गया होना चाहिए.

Ø पुनर्भुगतान प्रारंभ होने के बाद गृह ऋण खाता कम से कम दो वर्ष तक चलना चाहिए.

Ø यदि पहले ही सेंट कॉम्बो वाहन का लाभ उठाया गया है तो मौजूदा गृह ऋण के अधिग्रहण की अनुमति सेंट कॉम्बो वाहन ऋण के बंद होने के पश्चात ही दी जा सकती है.

ब्याज दर: ब्याज दर= कृपया हमारी नवीनतम ब्याज दरें जानने के लिए यहां क्लिक करें 
कृपया अन्य विशेषताओं, नियमों व शर्तों के लिए सेन्ट वाहन ऋण योजना/ सेन्ट गो ग्रीन वाहन योजना देखें.

प्रसंस्करण शुल्क : ऋण राशि का 0.50%; न्यूनतम: ₹2,000/- + जीएसटी और अधिकतम: ₹20,000/-+ जीएसटी

*शर्तों एवं नियमों के अधीन. कृपया अधिक जानकारी और नवीनतम अपडेट के लिए निकटतम शाखा से संपर्क करें